बड़ी खबर : कुलभूषण जाधव को यह अधिकार देने को अपने कानून में बदलाव कर सकता है पाकिस्‍तान

पाकिस्‍तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर बड़ी खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि पाकिस्‍तान सरकार कुलभूषण जाधव को राहत देने के लिए अपने आर्मी एक्‍ट में बदलाव कर सकती है.

author-image
Sunil Mishra
एडिट
New Update
बड़ी खबर : कुलभूषण जाधव को यह अधिकार देने को अपने कानून में बदलाव कर सकता है पाकिस्‍तान

कुलभूषण जाधव( Photo Credit : File Photo)

Advertisment

पाकिस्‍तान (Pakistan) की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को लेकर बड़ी खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि पाकिस्‍तान सरकार (Pakistan Govt) कुलभूषण जाधव को राहत देने के लिए अपने आर्मी एक्‍ट (Army Act) में बदलाव कर सकती है. इस कानून में बदलाव के साथ कुलभूषण जाधव को अपने खिलाफ आए फैसले को हाई कोर्ट (High Court) में चुनौती देने का अधिकार मिल जाएगा. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी एक्ट में बदलाव का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है.

यह भी पढ़ें : अयोध्‍या में राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर कानून बना सकती है मोदी सरकार, आगामी सत्र में पेश होगा विधेयक

पिछले माह में अंतरराष्‍ट्रीय न्‍याधिकरण (ICJ) के अध्‍यक्ष जस्‍टिस अब्दुलकावी ए.यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से कहा था कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच की अनुमति नहीं देकर वियना संधि की अवमानना की है. UNGA के 74वें सत्र को संबोधित करते हुए यूसुफ ने कहा था, 17 जुलाई को जाधव मामले में अपने निर्णय में आईसीजे ने पाया था कि पाकिस्तान ने वियना संधि के आर्टिकल 36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया.

यह भी पढ़ें : राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए जयपुर में ठहरे कांग्रेस के 40 विधायक

अपने आदेश में आईसीजे ने राजनयिक पहुंच के अधिकार का उल्लंघन माना और प्रतिपूर्ति व सुधार के उपायों पर विचार किया. यूसुफ ने यह भी कहा कि कोर्ट को यह बताने में खुशी हो रही है कि आईसीजे के आदेश के बाद पाकिस्तान ने एक अगस्त को फैसले को पूर्ण रूप से लागू करने की प्रतिबद्धता जताई थी.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो

pakistan ICJ Kulbhushan Jadhav Viena Treaty
Advertisment
Advertisment
Advertisment