पाकिस्तान (Pakistan) की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को लेकर बड़ी खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार (Pakistan Govt) कुलभूषण जाधव को राहत देने के लिए अपने आर्मी एक्ट (Army Act) में बदलाव कर सकती है. इस कानून में बदलाव के साथ कुलभूषण जाधव को अपने खिलाफ आए फैसले को हाई कोर्ट (High Court) में चुनौती देने का अधिकार मिल जाएगा. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी एक्ट में बदलाव का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है.
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पिछले माह में अंतरराष्ट्रीय न्याधिकरण (ICJ) के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुलकावी ए.यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से कहा था कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच की अनुमति नहीं देकर वियना संधि की अवमानना की है. UNGA के 74वें सत्र को संबोधित करते हुए यूसुफ ने कहा था, 17 जुलाई को जाधव मामले में अपने निर्णय में आईसीजे ने पाया था कि पाकिस्तान ने वियना संधि के आर्टिकल 36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया.
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अपने आदेश में आईसीजे ने राजनयिक पहुंच के अधिकार का उल्लंघन माना और प्रतिपूर्ति व सुधार के उपायों पर विचार किया. यूसुफ ने यह भी कहा कि कोर्ट को यह बताने में खुशी हो रही है कि आईसीजे के आदेश के बाद पाकिस्तान ने एक अगस्त को फैसले को पूर्ण रूप से लागू करने की प्रतिबद्धता जताई थी.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो