पाकिस्तान की अदालत ने चिड़ियाघर के हाथी को कंबोडिया स्थानांतरित करने का दिया आदेश

पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकार से कहा है कि एक हाथी को कंबोडिया के अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाए.

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Yogendra Mishra
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Islamabad HC

इस्लामाबाद हाईकोर्ट।( Photo Credit : फाइल फोटो)

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पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकार से कहा है कि एक हाथी को कंबोडिया के अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाए. इससे पहले पशु अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह ने अभियान चलाकर दिखाया था कि यहां स्थित चिड़ियाघर में उस हाथी को जंजीरों से बांधकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था. पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को आदेश दिया कि कावन नामक हाथी को इस्लामाबाद के छोटे से चिड़ियाघर से निकाला जाए.

पाकिस्तान की राजधानी में मौजूद एकमात्र हाथी कावन को कंबोडिया के 25,000 एकड़ में फैले अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा. अभयारण्य में हाथियों के विशेषज्ञ हैं और अब तक वहां 80 हाथियों का पुनर्वास किया जा चुका है. पूरे विश्व में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने कावन को निकाले जाने के लिए अभियान छेड़ा था.

उनका आरोप था कि इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में हाथी को अकेला और जंजीरों से बांधकर रखा जाता था और गर्मी के दिनों में उसे पर्याप्त आश्रय नहीं दिया जाता था. अभियान का हिस्सा रहे वर्ल्ड वाइड फंड ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया है. पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मियां असलम अमीन ने कहा कि सरकार अदालत के फैसले पर अमल करेगी. कावन को 1985 में श्रीलंका ने उपहार में दिया था.

Source : Bhasha

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