पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को अदालत की अवमानना प्रक्रिया में उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने पीटीआई के अध्यक्ष को गिरफ्तारी से बचने के लिए 25 सितंबर तक 1,00,000 रुपये का जमानत बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है।
इमरान खान के खिलाफ अदालत के अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग ने किक्रेटर से राजनेता बने खान को अदालत के समक्ष 25 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया था।
इस मामले को पीटीआई के असंतुष्ट व संस्थापक सदस्यों में से एक अकबर एस. बाबर ने दायर किया था। पिछले महीने ईसीपी ने इमरान खान को पहली नोटिस पर उपस्थित नहीं होने पर दूसरी शो कॉज नोटिस भी जारी की थी।
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ईसीपी ने खान द्वारा आयोग के बारे में 'अपमानजनक टिप्पणी' को लेकर 24 जनवरी को उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। उन्होंने संस्था पर विदेश वित्तपोषण मामले को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया था।
खान के वकील बाबर अवान ने गुरुवार को दलील दी कि पीटीआई प्रमुख विदेश में थे और वह सिर्फ एक घंटे पहले देश लौटे थे। डॉन के मुताबिक, अवान ने कहा, 'इमरान खान चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और जब भी ईसीपी आदेश देगा वह पेश होंगे।'
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HIGHLIGHTS
- पिछले महीने ईसीपी ने इमरान खान को दूसरी शो कॉज नोटिस भी जारी की थी
- चुनाव आयोग ने 25 सितंबर तक 1,00,000 रुपये का जमानत बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया
Source : IANS