पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद की नजरबंदी की अवधि को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है।
सईद की नजरबंदी बढ़ाए जाने को लेकर पाकिस्तान सरकार ने अपील की थी, जिसे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जूडिशियल रिव्यू बोर्ड ने खारिज करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है।
सईद की नजरबंदी जारी रखे जाने की पाकिस्तान सरकार की अपील पर आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सरकार पर्याप्त सबूत नहीं मुहैया कराती है तो हाफिज की नजरबंदी को खत्म कर दिया जाएगा।
पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए हुए जमात-उद-दावा के प्रमुख और उसके चार सहयोगियों को जनवरी में घर में नजरबंद कर दिया था।
लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगने के बाद हाफिज सईद ने संगठन का नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया था। हाफिज अब इसी संगठन की आड़ में सभी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है।
भारत, पाकिस्तान से लगातार सईद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता रहा है। विदेश मंत्रालय हाफिज और उसके आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान कर चुका है।
सईद पर संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रतिबंध लगा रखा है और उस पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है।
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HIGHLIGHTS
- मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद की नजरबंदी पर लगी रोक हटी
- लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद हाफिज सईद की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है
- सईद की नजरबंदी बढ़ाए जाने को लेकर पाकिस्तान सरकार ने रिव्यू बोर्ड में अपील की थी
Source : News Nation Bureau