जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेश में विभाजन करने से पाकिस्तान बौखला गया है. राजनयिक और व्यापारिक समझौता खत्म करने के बाद अब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय अदालत का अवमानना कर रहा है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के आदेश के बाद पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने से इन्कार कर दिया है.
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बता दें कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि जाधव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के एजेंट हैं, जबकि वह कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे. पाकिस्तान ने 25 मार्च 2016 को प्रेस रिलीज के जरिए भारतीय अफसरों को कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बारे में बताया था.
इसके बाद भारत ने इस मामले में आईसीजे में उठाया. सुनवाई के बाद आईसीजे ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था. अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के 16 में 15 जजों में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है. आईसीजे ने पाकिस्तान को कुलभूषण की फांसी की सजा पर फिर से विचार करने और काउंसलर एक्सेस देने को कहा है. पहले तो पाकिस्तान ने कहा था कि वह कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देगा, लेकिन वह एक बार फिर पटल गया है.
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जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होते ही पाकिस्तान परेशान हो गया. पाकिस्तान ने पहले भारत के साथ व्यापारिक और राजनियक संबंध तोड़ दिया है. इसके बाद उसने भारत के लिए 3 एयरस्पेस बंद कर दिए. सूत्रों के अनुसार, इसके बाद भी पाकिस्तान का मन नहीं माना तो उसने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने से मना कर दिया है. हालांकि, अभी तो किसी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है.