मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान की पंजाब ने एक बार फिर अपने रुख में बदलाव करते हुए नजरबंदी बढ़ाए जाने की मांग की है।
दो दिनों पहले ही पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने के अनुरोध को वापस ले लिया था।
जमात-उद-दावा के प्रमुख और उसके चार सहयोगियों को जनवरी में घर में नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया था। सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर स्थित तीन सदस्यों वाली प्रांतीय न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।
हाफिज सईद की नजरबंदी 24 अक्टूबर तक है। सरकार का तर्क है कि हाफिज को रिहा किया गया तो इनकी गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा व व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी।
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आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक नजरबंद नहीं रखा जा सकता है। पाकिस्तान सरकार जनवरी से अब तक कई बार सईद की नजरबंदी बढ़ा चुकी है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों पाकिस्तान की एक अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सरकार पर्याप्त सबूत नहीं सौंपती है तो मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की हिरासत समाप्त हो सकती है।
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Source : News Nation Bureau