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फेसबुक पर ईशनिंदा के मामले में पाक में पहली बार शिया मुस्लिम को सजा-ए-मौत, सुन्नियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

पाकिस्तान में पहली बार सोशल मीडिया पर ईशनिंदा करने के मामले में किसी व्यक्ति को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पंजाब की बहावलपुर कोर्ट ने शनिवार को 30 वर्षीय शिया मुस्लिम को सोशल मीडिया पर ईशनिंदा का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।

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Abhishek Parashar
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फेसबुक पर ईशनिंदा के मामले में पाक में पहली बार शिया मुस्लिम को सजा-ए-मौत, सुन्नियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

फेसबुक पर ईशनिंदा के आरोप में पाक में पहली बार सजा-ए-मौत (फाइल फोटो)

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पाकिस्तान में पहली बार सोशल मीडिया पर ईशनिंदा करने के मामले में किसी व्यक्ति को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पंजाब की बहावलपुर कोर्ट ने शनिवार को 30 वर्षीय शिया मुस्लिम को सोशल मीडिया पर ईशनिंदा का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।

आरोपी पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले हैं और उन पर सुन्नियों के धार्मिक रुप से पूजनीय और पैगंबर मोहम्मद की पत्नी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इन्हें पिछले साल बहावलपुर से गिरफ्तार किया गया था।

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पाकिस्तान में ईशनिंदा विवाद का कारण रहा है और कई तबका इस कानून को बदलने की मांग करता रहा है। इससे पहले मार्च महीने में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर मौजूद ईशनिंदात्मक सामग्री को ब्लॉक करने का आदेश देने के साथ दोषियों के खिला कार्रवाई का आदेश दिया था।

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HIGHLIGHTS

  • पाकिस्तान में पहली बार सोशल मीडिया पर ईशनिंदा करने के मामले में किसी व्यक्ति को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है
  • पंजाब की बहावलपुर कोर्ट ने शनिवार को 30 वर्षीय शिया मुस्लिम को सोशल मीडिया पर ईशनिंदा का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई

Source : News Nation Bureau

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