पाक सुप्रीम कोर्ट डेनियल पर्ल हत्या मामले के आरोपी के पत्र पर देगा फैसला

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पर्ल के माता-पिता के वकील फैसल सिद्दीकी के अनुसार, शेख ने 19 जुलाई, 2019 को सिंध हाईकोर्ट को हाथ से लिखा पत्र पेश किया था.

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Nihar Saxena
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Daniel Pearl

2002 में कराची से अपहरण कर सिर काट दिया था डेनियल पर्ल का.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि एक पत्र पर फैसला लिया जाएगा, जिसमें 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के प्रमुख आरोपी उमर शेख ने खुलासा किया है कि पत्रकार के अपहरण और हत्या के पीछे असली अपराधी कराची का एक आतंकवादी था. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पर्ल के माता-पिता के वकील फैसल सिद्दीकी के अनुसार, शेख ने 19 जुलाई, 2019 को सिंध हाईकोर्ट को हाथ से लिखा पत्र पेश किया था.

पत्र में, शेख ने दावा किया कि उसे 'बलि का बकरा' बनाया गया है और अमेरिकी दबाव में आकर गिरफ्तार किया गया है और असली अपराधी कराची का एक आतंकवादी अताउर रहमान है. पत्र को पर्ल हत्या मामले के चार आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान पेश किया गया था.

शनिवार को अदालत में पत्र पेश करते हुए, सिद्दीकी ने कहा कि न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ को इस पर विचार करना चाहिए. हालांकि, न्यायाधीश 4 जनवरी को फैसला करेंगे कि वे शेख के पत्र पर विचार करेंगे या नहीं. द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल का धार्मिक चरमपंथ पर रिसर्च के दौरान जनवरी 2002 में कराची में अपहरण कर लिया गया था. बाद में आतंकवादियों ने सिर काटकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी.

Source : News Nation Bureau

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