अंतरराष्ट्रीय कोर्ट कुलभूषण जाधव मामले में इस महीने के अंत तक फैसला सुना सकता है. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) में कुलभूषण जाधव के केस में 18 फरवरी से सुनवाई चल रही है. ICJ में सुनवाई के दौरान भारत उस समय दंग रह गया, जब पाक के काउंसलर खवार कुरैशी ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए तीन भारतीय पत्रकारों की मीडिया में छपी रिपोर्टों को हवाला दिया था. इन रिपोर्टों में कुलभूषण जाधव को रॉ का एजेंट और पाकिस्तान में जासूसी करने का जिक्र किया गया है.
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सूत्रों के अनुसार, आईसीजे (ICJ) में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई करीब-करीब पूरी हो चुकी है. अब इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट जल्द ही फैसला सुना सकता है. बताया जा रहा है कि इस मामले में जुलाई के अंतिम हफ्ते में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट में भारत और पाकिस्तान के वकील अपना-अपना पक्ष रख चुके हैं. अब कोर्ट को फैसला करना है कि कुलभूषण जाधव निर्दोष है या दोषी.
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पाकिस्तान का कहना है कि उसके सुरक्षाबलों ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान प्रांत में कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था, जहां वह ईरान से कथित रूप से घुस आए थे. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान ने कहा था कि जाधव कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं क्योंकि वह जासूसी और विध्वंसक गतिविधियां करने के इरादे से देश में घुसे थे.