Russia Ukraine War: रूस युक्रेन युद्ध को करीब 20 महीने हो चुके हैं इस जंग की वजह से अब तक 62 हजार से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. वहीं, 1.5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है. ये युद्ध दोनों देशों में बदस्तूर जारी है. इस युद्ध की वजह विश्व में एक अशांति का माहौल छाया हुआ है. हलांकि न रूस युक्रेन पर कब्जा कर पाया है और न ही यूक्रेन रूस को हरा पाया है. इस युद्ध के बीच दोनों देशों के बीच जंग दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भी दिखाई देने वाली है. दरअसल यूक्रेन के द्वारा इंटरनेशनल कॉर्ट ऑफ जस्टिस(ICJ) में रूस के हमले के खिलाफ अपील की गई है.
अंतराष्ट्रीय कोर्ट करेगा सुनवाई
यूक्रेन ने आईसीजे के जरिए रूस के द्वारा किए जा रहे हमले का मुद्दा उठाया है. यूक्रेन ने दलील देते हुए कहा है कि ये हमला गलत है और रूस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लघंन किया है. इस मामले पर रूस ने पहले कहा है कि यूक्रेन में नरसंहार हो रहा था जिसे रोकने के लिए उसने हमले का निर्णय किया था. माना जा रहा है कि रूस आईसीजे में इसी दलील के साथ इंटरनेशनल कॉर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा.
रूस की दलील
दोनों देश के बीच युद्ध पिछले वर्ष 24 फरवरी को शुरू हुआ था. रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा स्पेशल सैन्य अभियान का ऐलान किया गया था. इसके बाद से ही दोनों देश के बीच बदस्तूर युद्ध का दौर जारी है. रूस के अनुसार यूक्रेन में नरसंहार किया जा रहा था. जिसके बाद उसने जिम्मेदारी पूर्वक लोगों को बचाने के लिए युद्ध में कूदा. यूक्रेन ने रूस के इस दावे को गलत बताते हुए युद्ध रोकने की अपील की है. रूस चाहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट इस मामले को खारिज कर दे. रूस ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन जानबूझकर युद्ध के मुद्दे पर कोर्ट को गुमराह कर रहा है.
Source : News Nation Bureau