भारतीय कामगारों और पेशेवरों के लिए सबसे मुफीद देशों में शुमार सऊदी अरब ने विदेशी घरेलू कामगारों के लिए बड़ा बदलाव किया है. सऊदी सरकार की आफिशियल वेबसाइट 'सऊदी गैजेट' के अनुसार, सरकार ने विदेशी घरेलू कामगारों की भर्ती को लेकर जारी किए जाने वाले वीजा नियम को सख्त बनाने का प्रयास किया है. सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के अनुसार, नए नियमों के तहत सऊदी अरब के अविवाहित पुरुषों या महिलाओं के लिए घरेलू काम को लेकर विदेशी कामगारों की भर्ती करना बेहद कठिन को गया है. अब कोई भी अविवाहित सऊदी नागरिक 24 वर्ष का होने के बाद ही घरेलू कामकाज के लिए किसी विदेशी नागरिक को नौकरी पर रख पाएगा.
ये भी पढ़ें: Gyanvapi Case: आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुई ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, ASI ने तीन हफ्ते का मांगा समय
इन शर्तों के पूरा होने के बाद ही विदेशी कामगार के लिए वीजा जारी हो सकेगा. सऊदी अरब का यह निर्णय देश के लिए इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय कामगार बड़ी संख्या में सऊदी अरब जाते हैं. भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, करीब 26 लाख भारतीय सऊदी अरब में कामगार हैं. नए नियम के तहत अब भारतीय समेत विदेशी कामगार सऊदी अरब में 24 वर्ष से कम उम्र वाले अविवाहित नागरिकों के घर हाउस हेल्पर का काम नहीं कर पाएंगे.
ऐसा बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने इस फैसले को श्रम बाजार को नियमित करने के लिए किया है. सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने नियोक्ताओं के लिए Musaned प्लेटफॉर्म की भी स्थापना की है. यहां पर उनके अधिकारों, कर्तव्यों और इससे जुड़े कामों की जानकारी दी जाएगी. इसी प्लेटफॉर्म के जरिए कामगारों के लिए वीजा जारी करने और श्रमिकों के बीच वार्ता करने की व्यवस्था भी की गई है.
Musaned प्लेटफॉर्म पर ही STC पे और Urpay के जरिए कामगारों को वेतन ट्रांसफर करने की व्यवस्था की गई है. इसके साथ यहां श्रम अनुबंधों के तहत विवादों के समाधान जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं यानि की यह प्लेटफॉर्म सऊदी अरब में घरेलू श्रमिकों की भर्ती को लेकर एक आधिकारिक मंच की तरह है.
इस तरह से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाएगी. नियोक्ता और श्रमिकों के बीच किसी तरह का विवाद नहीं होता है. घरेलू कामगारों की कई श्रेणियां हैं, इसमें नौकर, ड्राइवर, सफाईकर्मी, रसोइया, गार्ड, किसान, दर्जी, लिव-इन नर्स और टीचर हैं.
Source : News Nation Bureau