पाकिस्तान : हाफिज सईद का आतंकी फंडिंग का मामला लाहौर स्थानांतरित

मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड व जमात-उद-दावा (JDU) प्रमुख हाफिज सईद (Hafeez Saeed) के आतंकी फंडिंग के एक मामले को गुजरांवाला आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) से लाहौर स्थानांतरित कर दिया

author-image
Drigraj Madheshia
New Update
पाकिस्तान : हाफिज सईद का आतंकी फंडिंग का मामला लाहौर स्थानांतरित

जमात-उद-दावा (JDU) प्रमुख हाफिज सईद

Advertisment

लाहौर हाईकोर्ट (LHC) ने सोमवार को मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड व जमात-उद-दावा (JDU) प्रमुख हाफिज सईद (Hafeez Saeed) के आतंकी फंडिंग के एक मामले को गुजरांवाला आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) से लाहौर स्थानांतरित कर दिया. डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, एलएचसी के मुख्य न्यायाधीश सरदार शमीम अहमद ने सईद (Hafeez Saeed) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने कहा कि उसे लाहौल जेल में रखा जा रहा है, लेकिन अदालत के समक्ष हर बार प्रस्तुत होने के लिए गुजरांवाला ले जाया जाता है.

जेयूडी प्रमुख ने कहा कि सुरक्षा हालात के मद्देनजर गुजरांवाला कोर्ट के समक्ष पेशी सही नहीं है और उसने कहा कि अगर उसे लाहौर जेल में रखा जा रहा है तो मामले को भी यहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः चीन-पाकिस्‍तान पर कहर बरपाएगी सुखोई और ब्रह्मोस की जोड़ी, एक और परीक्षण सफल

सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मौजूद वकील ने कहा कि उन्हें मामले के स्थानांतरण को लेकर कोई आपत्ति नहीं है. एलएचसी के मुख्य न्यायाधीश ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया. सईद (Hafeez Saeed) को जुलाई में आतंकवादी फंडिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ेंः Exclusive: यहां मिल रहा है 150 रुपये किलो प्‍याज (Onion) और 100 रुपये किलो आलू (Potato)

सईद (Hafeez Saeed) की गिरफ्तारी से पहले जेयूडी के शीर्ष 13 नेताओं को एंटी टेररिज्म एक्ट, 1997 के तहत धनशोधन व आतंकवादी फंडिंग के करीब दो दर्जन मामलों में बुक किया गया था. इन शीर्ष नेताओं में सईद (Hafeez Saeed) व नईब अमीर अब्दुल रहमान मक्की शामिल हैं.

Source : आईएएनएस

pakistan Lahore High Court global terrorist Hafeez Saeed
Advertisment
Advertisment
Advertisment