फेडरल कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शरणार्थियों पर लगाए गए बैन को झटका दिया है. फेडरल कोर्ट (संघीय अदालत) ने ट्रंप के इस फैसले पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है. साल 2012 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा नामित जज जॉन एस ट्रीगर ने ट्रंप के फैसले पर बैन लगाया है. सैन फ्रांसिस्को के फेडरल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के बाद अब व्हाइट हाउस इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है.
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी-मैक्सिको सीमा पर आ रहे शरणार्थियों के काफिले को लेकर यह रोक जारी की थी, ट्रंप ने 9 नवंबर को घोषणा की थी कि दक्षिणी सीमा पार करने वाला कोई भी व्यक्ति शरण का पात्र नहीं होगा.
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फेडरल कोर्ट के जज का यह आदेश 19 दिसंबर तक मान्य होगा. उसके बाद ही इस पर आगे की सुनवाई होगी. जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कांग्रेस ने शरणार्थियों को आने की अनुमति दी है, इसलिए राष्ट्रपति प्रशासन इसपर रोक नहीं लगा सकता है.
Source : News Nation Bureau