ब्रिटेन हाई कोर्ट (UK High Court ) ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ( Vijay Mallya ) के खिलाफ दिवालिया आदेश जारी किया. लंदन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय बैंक विजय माल्य की संपत्तियों को आसानी के साथ जब्त कर सकेंगे. आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल में भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम ने लंदन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान माल्या को दिवालिया घोषित किए जाने का पूरा प्रयास किया था. भगोड़े कारोबारी पर बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लोन के हजारों करोड़ रुपये बकाया है.
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कोर्ट ने भारतीय बैंकों की इस याचिका पर वर्चुअल तौर पर सुनवाई की
दरअसल, बैंकों के इस संघ ने ब्रिटेन की अदालत से गुहार लगाई थी कि माल्य की किंगफिशन एयरलाइंस को मिले लोन की रिकवरी के लिए उसको दिवालिया घोषित किया जाए. कोर्ट ने भारतीय बैंकों की इस याचिका पर वर्चुअल तौर पर सुनवाई की. लंदन हाईकोर्ट के जज माइकल ब्रिग्स ने सुनवाई के दौरान कहा कि मैं मिस्टर माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं. बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या इस समय ब्रिटेन में हैं. ED का कहना है कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं. गौरतलब है कि माल्या की कंपनी के द्वारा बैंक से लिए गए लोन में गड़बड़ियां पाई गई थी. ईडी और सीबीआई की जांच के दौरान ही माल्या 2 मार्च, 2016 को देश छोड़कर भाग गया था. माल्या 9,000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज चूक मामले में आरोपी हैं और वह मार्च 2016 से ही ब्रिटेन में हैं. वह 18 अप्रैल, 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा तीन साल पहले निष्पादित प्रत्यर्पण वारंट पर जमानत पर हैं.
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भारत लगातार प्रत्यर्पण की कर रहा कोशिश
माल्या के खिलाफ भारत में नए भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत पहला मामला दर्ज किया गया था. 2019 में मुंबई की एक अदालत ने माल्या को इस अधिनियम के तहत एक अपराधी के रूप में नामित किया, जिसने जांच एजेंसियों को दुनिया भर में फैली उनकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार दिया. माल्या ऋण धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं. भारत लगातार माल्या प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है.
HIGHLIGHTS
- ब्रिटेन हाई कोर्ट ने विजय माल्या ( Vijay Mallya ) के खिलाफ दिवालिया आदेश जारी किया
- विजय माल्या ( Vijay Mallya ) 9,000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज चूक मामले में आरोपी