भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirv Modi) को फिर से तेज झटका लगा है. पांचवी बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. यूनाइटेड किंगडम कोर्ट ने पीएनबी बैंक धोखाधड़ी (PNB bank fraud case) मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की पांचवीं जमानत याचिका खारिज कर दी.नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की कर्ज धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी है.
ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पांचवीं बार खारिज की नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की कर्ज धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भारत में वांछित है. ब्रिटेन में उसके प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई चल रही है.
इधर, बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के घर से जब्त की गई कुछ दुर्लभ चित्रकारियों की नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. नीलामी शुक्रवार को होनी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बी पी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने व्यवसायी के बेटे रोहिन मोदी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की.
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'चित्रकारियों पर रोहिन ट्रस्ट का मालिकाना हक'
याचिका में दावा किया गया कि चित्रकारियों पर रोहिन ट्रस्ट का मालिकाना हक है, जिनके वह एक लाभार्थी है और इसके मालिक नीरव मोदी नहीं है. रोहिन मोदी के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि चित्रकारियों को अपराध के जरिये अर्जित धन नहीं माना जा सकता है और उनके मुवक्किल मामले में आरोपी नहीं हैं.
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नीलामी के लिए विज्ञापन जनवरी 2020 में जारी किया गया था
हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील अनिल सिंह और हितेन वेनेगांवकर ने इस याचिका का विरोध किया और दलील दी कि रोहिन मोदी, नीरव मोदी और उसकी पत्नी ट्रस्ट के लाभार्थी हैं. उन्होंने दलील दी कि मार्च 2019 में ईडी ने इन पेंटिंग को कुर्क किया था और नीलामी के लिए विज्ञापन जनवरी 2020 में जारी किया गया था. पंद्रह चित्रकारियों के अलावा, हीरे की कई घड़ियाँ, हर्मेस हैंडबैग और रॉल्स रॉयस घोस्ट और पोर्श पनामेरा एस जैसी लक्जरी कारों की नीलामी की जाएगी.