अमेरिका में H-1B वीजा कानून में संशोधन की प्रक्रिया सोमवार से लागू होने जा रही है जिसके अनुसार जिन लोगों का अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार खत्म हो गया है, उन्हें देश से निकालने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वीजा अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं जिसके अंतर्गत वीजा की समयावधि बढ़ाने के आवेदन खारिज होने अथवा वर्किंग पोजिशन में बदलाव जैसे कारणों से मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया है और वो इसके तहत अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार खो देंगे।
हालांकि, इससे संबंधित अमेरिकी फेडरल एजेंसी ने H-1B वीजाधारकों को राहत देते हुए कहा कि अभी यह पॉलिसी रोजगार के लिहाज से अमेरिका में रुकने के लिए वीजा अवधि में विस्तार के आवेदनों के साथ-साथ मानवतावादी आवेदनों और याचिकाओं पर लागू नहीं होगी।
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अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) पर वीजा या इसकी मियाद बढ़ाने से लेकर अप्रवासी मामलों की जिम्मेदारी होती है। उसने कहा कि वह 1 अक्टूबर से नया कानून लागू करने के लिए आगे का कदम उठाएगा।
नए कानून के तहत विभाग उन लोगों को नोटिस देकर तलब करेगा जिनकी वीजा-अवधि के विस्तार या ओहदे में बदलाव के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। हाल के महीनों में एच-1बी वीजाधारकों की वीजा-अवधि बढ़ाने के आवेदन खारिज किए गए हैं। इनमें बड़ी तादाद भारतीयों की है।
ऐसे में नए कानून से अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन, तलब किए जाने के नोटिस फिलहाल नहीं भेजे जा रहे हैं।
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यूएस सिटीजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने कहा कि वे ओहदे को प्रभावित करनेवाले आवेदनकर्ताओं को डिनायल नोटिस (आवेदन खारिज किए जाने की सूचना) भेजेगा क्योंकि कानून के तहत जिनके आवेदन खारिज होते हैं, उन्हें समुचित सूचना देना जरूरी है।
Source : News Nation Bureau