अमेरिका अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के नेतृत्व में हर क्षेत्र में नए-नए नियम बना रहा है. अब उसने नया नियम अमेरिकी वीजा (American Visa) के तलबगार लोगों पर लागू किया है. इसके तहत अमेरिकी वीजा चाहने वाले को अब अपने 5 साल के सोशल मीडिया (Social Media) स्टेटस की जानकारी भी देनी होगी. इसके लिए वीजा आवेदन करते समय ही संबंधित शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट का यूजरनेम लिया जाएगा. इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.
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पिछले साल दिया गया था प्रस्ताव
गौरतलब है सोशल मीडिया संबंधी यह कानून पिछले साल प्रस्तावित किया गया था. उस समय अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि यह प्रस्ताव सालाना 14.7 मिलियन लोगों को प्रभावित करेगा. कुछ कूटनीतिक और आधिकारिक वीजा आवेदकों को कड़े नए नियमों से छूट दी जाएगी. अब काम करने या पढ़ने के लिए अमेरिका जाने वाले लोगों को अपनी जानकारी सौंपनी होगी. गौरतलब है कि 30 सितंबर 2018 तक एक साल के भीतर भारत (India) में अमेरिकी दूतावास (American Embassy) ने 8.72 लाख वीजा जारी किए थे.
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ये सोशल प्लेटफॉर्म किए गए शामिल
रेड्डी एंड न्यूमैन इमीग्रेशन लॉ फर्म की एमिली न्यूमैन का कहना है, 'अमेरिकी दूतावास में वीजा फॉर्म डी-160 और डी-260 में आवेदकों से उनके पिछले पांच साल में इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगी गई है. इस लिस्ट में जो सोशल मीडिया अकाउंट लिए गए हैं, उनमें फेसबुक (Facebook), फ्लिकर, गूगलप्लस, ट्विटर (Twitter), लिंक्ड इन, और यूट्यूब (You Tube) शामिल हैं.'
HIGHLIGHTS
- अमेरिकी वीजा चाहने वाले को अपने 5 साल के सोशल मीडिया की जानकारी देनी होगी.
- सोशल मीडिया संबंधी यह कानून पिछले साल प्रस्तावित किया गया था.
- कुछ कूटनीतिक और आधिकारिक वीजा आवेदकों को कड़े नए नियमों से छूट दी जाएगी.
Source : News Nation Bureau