भारत से फरार शराब व्यवसायी विजय माल्या (Vijay Mallya) के पास कानून के शिकंजे से बचने के लिए अभी भी कई रास्ते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन में सुप्रीम कोर्ट स्तर पर अपील की इजाजत नहीं मिली थी. हालांकि इसके बावजूद भी माल्या के पास अभी कुछ विकल्प हैं जिसके जरिए वह अपना बचाव करने की कोशिश कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय माल्या ब्रिटेन के गृह सचिव के सामने अपील कर सकता है.
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प्रत्यर्पण कानून के विशेषज्ञ बैरिस्टर मुथूपंडी गणेशन का कहना है कि विजय माल्या मौजूदा कोरोना वायरस संकट और कुछ नए सबूतों के आधार पर गृह सचिव के सामने अपील कर सकता है. हालांकि उनका कहना है कि सबूत पेश करने के लिए उसका काफी मजबूत होना बेहद जरूरी है. गृह सचिव और हाईकोर्ट तभी उस पर विचार कर सकेंगे. उनका कहना है कि ऑर्थर रोड जेल में फिलहाल इतनी सुविधाएं नहीं है कि जहां माल्या को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए माल्या की आगे की सुनवाई शुरू हो सकती है.
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बता दें कि हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी थी. इस आदेश को ब्रिटेन के गृहमंत्री ने सत्यापित किया था. इस नवीनतम फैसले को ‘उद्घोषणा’ बताया जा रहा था जिसका मतलब है कि भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत ब्रिटेन का गृह विभाग माल्या को 28 दिन के अंदर भारत को सौंपने के लिए अदालती आदेश को अब संभवत: औपचारिक रूप से सत्यापित करेगा. बता दें वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने 10 दिसंबर 2018 को माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश जारी किया था और गृह सचिव ने 3 फरवरी 2019 को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किया था.